नगर निगम को 15 दिन के अंदर मंडी तोड़ने के दिए आदेश अरुण गर्ग चीफ ब्यूरो लाइव इंडिया
जिला प्रशासन से पूछा किसने दिया अवैध मंडी को कामर्शियल का डायवर्सन*
सतना विगत 6 वर्ष से संचालित प्राइवेट सब्जी मंडी पर अंततः हाईकोर्ट ने लगाया अवैध का ठप्पा। आज हाईकोर्ट में लगभग 1 घंटे तक चली जबरदस्त बहस में अवैध मंडी के समस्त तर्क हुए विफल। मुख्य न्यायाधीश ने कहा मध्य प्रदेश शासन द्वारा सतना मस्टर प्लान के अनुसार जहां वर्तमान में प्राइवेट मंडी द्वारा कामर्शियल कार्य किया जा रहा है, वहां केवल आवासीय कार्य हेतु भूमि आरक्षित है। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने अवैध मंडी तोड़ने के लिए नगर निगम को दी 15 दिन की मोहलत। कोर्ट ने जिला प्रशासन के वकील से पूछा किसने दिया अवैध प्राइवेट मंडी के संचालन का आदेश ? क्या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी के पास ये अधिकार है कि वो मध्य प्रदेश शासन के गैजेट से जारी मस्टर प्लान के भूमि उपयोग को बदल सकता है ? जिला प्रशासन को जवाब प्रस्तुत करने दिया 4 हफ्ते का समय।*