रायसेन l लोकसभा आम निर्वाचन-2024 अंतर्गत वर्तमान में सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता निरंतर प्रभावशील है। लोकसभा निर्वाचन-2024 की मतगणना 04 जून 2024 को सम्पन्न होगी। मतगणना के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने, मतगणना स्थल पर मतगणना से संबंद्ध अधिकारियों, कर्मचारियों को डराने, धमकाने तथा अनुचित घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
कलेक्टर श्री दुबे द्वारा जारी आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस, इंस्टाग्राम आदि का दुरूपयोग कर जातिगत/धार्मिक/सामाजिक भावनाओं एवं विद्धेष को भड़काने या उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण या फारवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना परिचय पत्र या वैद्य आदेश के मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा से संबंधित कर्मचारियों एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति बंदूक, विस्फोटक सामग्री, किसी भी प्रकार का अग्नेश् शस्त्र या प्राण घातक धारदार हथियार लेकर मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन नहीं करेगा। दिव्यांग तथा वृद्ध व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर लाठी, डंडे लेकर नहीं घूमेगा।
इसी प्रकार मतगणना स्थल एवं सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह साम्प्रदायिकता, जातिगत विद्वेश भड़काने वाले भाषण नहीं करेगा और ना उसमें सम्मिलित होगा तथा सोशल मीडिया पर भी कोई उक्त संबंध में न तो पोस्ट करेगा और ना ही कमेंट करेगा। कोई भी व्यक्ति ईट, पत्थर, सोडावॉटर की बोतलें, ऐसिड या अन्य घातक पदार्थ एकत्रित नहीं करेगा जिसके उपयोग से चोट पहुंचाई जा सके। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा जिसके कारण शैक्षणिक संस्थाएं, होटल, दुकाने, उद्योग एवं निजी तथा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान हो। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से रायसेन जिले के समस्त निवासियों एवं रायसेन जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील होगा।