डीएम ने ठोंका 8445120रू का जुर्माना
लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम
चित्रकूट -अवैध खनन के मामले में हुई जांच में भरतकूप के आधार दर्जन पट्टेधारक फंस गए हैं। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन करने के मामले में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने इन आधा दर्जन पट्टेधारकों पर 8445120 रु का जुर्माना ठोंका है।
जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने बताया कि अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पट्टा क्षेत्रों का औचक निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके तहत सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भरतकूप में ग्रेनाइट/गिट्टी/बोल्डर के खनन पट्टा क्षेत्रों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान ग्रेनाइट/गिट्टी/बोल्डर के 6 पट्टाधारकों द्वारा अवैध खनन किया जाना पाया गया। जिसमें अनिल सिंह द्वारा 1610 घन मीटर, राहुल यादव द्वारा 651 घन मीटर, महेश प्रसाद जायसवाल द्वारा 624 घन मीटर, शिवमंगल सिंह द्वारा 1300 घन मीटर, अर्चना सिंह पत्नी धनंजय सिंह द्वारा 1352 घन मीटर, राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा 135 घन मीटर उपखनिज ग्रेनाइट/गिट्टी/ बोल्डर का खनन अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जाना पाया गया।
उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियमों के अंतर्गत अनिल सिंह पर 20,45,600/- ,राहुल यादव पर रुपए 11,24,960/- ,महेश प्रसाद जायसवाल पर 10,99,040/- , शिव मंगल सिंह पर रुपए 17,48,0000/- , अर्चना सिंह पत्नी धनंजय सिंह पर 17,97,920/- व राजेंद्र कुमार शर्मा पर रुपए 6,29,600/- का जुर्माना करते हुए संबंधित पट्टा धारकों को 84,45,120/- रू की धनराशि को एक सप्ताह के अंदर खनिज विभाग में जमा करने के आदेश जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने दिए हैं। साथ ही संबंधित पट्टा धारकों को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही खनन कार्य करने को कहा गया है, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्यवाही की जाएगी।