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खेत में करंट युक्त तार में उलझने से किसान की मौत के मामले में आरोपी को सात साल की कैद

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट: सिंचाई के लिए खेत में बिछाए गए करंट युक्त तार में उलझकर हुई किसान की मौत के मामले में सत्र न्यायाधीश ने तार बिछाने के आरोपी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने के बराछी गांव के कुशल का पुरवा निवासी रमाकान्त उर्फ कंचन ने रैपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसके पिता कौशल किशोर (55) पुत्र स्व शिवमोहन खेत में सिंचाई करने के लिए गए थे। बगल के खेत वाला रामपुर गांव का निवासी धर्मराज सिंह अपने खेत की सिंचाई के लिए उनके खेत से लोहे की नंगी करंट युक्त तार जमीन से होते हुए अपने खेत ले गया था। पूर्व में भी उन लोगांे ने खुली तार होने के कारण करंट लगने की आशंका जाहिर करते हुए तार हटाने की बात कही थी। इसके बावजूद धर्मराज नहीं माना। इसके चलते 9 मार्च 2022 को दोपहर लगभग 2ः30 बजे खेत में सिंचाई करने के दौरान उनके पिता कौशल किशोर करंट युक्त तार की चपेट में आकर झुलस गए। जिससे उनकी मौत हो गयी। घटना के बाद धर्मराज अपनी तार खींचकर भाग गया। इसके बावजूद मौके पर दो-तीन मीटर तार लगी थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया था। साथ ही मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी धर्मराज को 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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Author: liveindia24x7

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