धार, ब्यूरो चीप सुनील कुमार विश्वकर्मा
धार 1 जुलाई 2024/ राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों को राज्य प्रायोजित डीबीटी योजनाओं में हितग्राहियों की पहचान हेतु मुख्य रूप से ‘‘आधार’’ का उपयोग करने के निर्देश दिए गए है। उक्त निर्देशों के परिपालन में मंडल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता हेतु निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय eKYC तथा योजनाओं अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई हैं।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि उक्त व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही की आधार eKYC कराए जाने के पश्चात ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक/हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। हितग्राही को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान पदाभिहित अधिकारी द्वारा ईपीओ जारी कर डिजीटल साईन के पश्चात हितग्राही के आधार लिंक बैंक खाते में ही प्राप्त होगा। उन्होंने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत को अपनी निकाय अंतर्गत जनसामान्य/श्रमिकगण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाने का अनुरोध किया है।
[5:25 PM, 7/1/2024] +91 99937 56875: नवीन आपराधिक अधिनियम 2023, एक जुलाई से लागू हो गया
धार, ब्यूरो चीप सुनील कुमार विश्वकर्मा
बदनावर ।कानवन थाना पुलिस द्वारा नवीन संशोधन क़ानून के बारे में जानकारी हेतु कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शेर सिंह भूरिया, नायब तहसीलदार सुनील पडियार, कानवन थाना प्रभारी राम सिंह राठौर, सउनि अरुण मिश्रा, आदि द्वारा संशोधित क़ानून के बारे में संबोधित करते हुए, बताया कि नवीन क़ानून व्यवस्था से आम नागरिक, महिलाएँ, बच्चे आदि को न्याय व्यवस्था में लाभ मिलेगा, इस अवसर पर कानवन थाना स्टाफ़ ने सहयोग किया, यशवंत योगी, अजय वर्मा, मोहन जाट, ओम प्रकाश पवार, रमेशचंद्र भाभर, राजेंद्र सिंह ठाकुर, नंद किशोर मारु, भारत बामनिया, रामेंद्र चौहान, कुलदीप यादव, अमित पाठक, हरी सिंह रघुवंशी, आदि द्वारा सफल आयोजन हेतु निरंतर प्रयास किया गया था