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न्यायलय द्वारा पुलिस पर फायर करने के आरोपी डकैत भईयन उर्फ खरदूषण को दो मुकदमों में क्रमशः 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये व अन्य एक में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

लाईव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा राम सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी महेश्वरीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायधीश नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत 1.मु0अ0सं0 62/2016 धारा 148/149/307 भादवि012/14 डी.ए.ए. एक्ट में 06 वर्ष का कारावास व 11 हजार रुपये का अर्थदण्ड 2. मु0अ0सं0 90/2016 धारा 174A भादवि0 के आरोपी अभियुक्त भइयन उर्फ खरदूषण उर्फ टाइगर पुत्र हीरालाल निवासी नेउरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

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Author: liveindia24x7

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