लाइव इंडिया ब्यूरो धर्मेंद्र चौहान
बड़वानी 08 फरवरी 2024/न्यायाधीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने अपने फैसले मे नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोप मे आरोपी कमल पिता चंदरसिंह निवासी गोठानिया आमलिया फल्या को धारा एवं 6/17 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये एवं धारा 366क, 368 भादवि में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि घटना 28 जून 2023 को फरियादी एवं उसका परिवार खाना खाकर सो गये थे । सुबह फरियादी उठा और उसने देखा तो उसकी लड़की/अभियोक्त्री घर पर नहीं थी फरियादी ने अभियोक्त्री को आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश किया परंतु अभियोक्त्री नहीं मिली। फरियादी को शंका थी अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया होगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि आरोपी अभियोक्त्री को आरोपी मोटरसाइकल से कहीं ले गया और 15 दिन तक वहां रखा एवं अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी के विरूद्ध उसके साथ बार-बार गलत काम (दुष्कर्म) किया। पुलिस ने प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।