धार, ब्यूरो चीफ़ सुनील कुमार विश्वकर्मा
धार 9 मार्च 2024/ आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन संबंधित विभागीय अधिकारी करें। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो जाएंगे। यह बात उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवम अपर कलेक्टर श्री अश्विनि कुमार रावत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर आयोजित बैठक में दिए। बैठक में आदर्श आचार संहिता को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश दिए गए बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रावत ने कहा कि संबंधित विभागीय अधिकारी आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 24, 48 एवं 72 घंटे के दौरान की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही को समयबद्ध रूप से करवाना सुनिश्चित करें एवं आवश्यक रिपोर्ट भिजवाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग आदर्श आचार संहिता की प्रभावी पालन चुनावी प्रचार-प्रसार के दौरान करवाना सुनिश्चित करें बैठक में बताया कि आदर्श आचार संहिता की उद्घोषणा के साथ ही जिले में धारा 144 लागू हो जाएगी। चुनावी प्रचार-प्रसार हेतु सभा, रैली और जुलूस का आयोजन पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं किया जा सकता मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर रोक, र्धामिक स्थल पर प्रचार-प्रसार एवं र्धामिक स्थल के चित्र का प्रयोग करना वर्जित है। निर्वाचन पंप्लेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के उपबंधों के तहत मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं उसके प्रकाशक का नाम और पता लिखा हो, प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति देने पर ही मुद्रण करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। बैठक में संबंधित को जिला स्तरीय एमसीएमसी के पेड न्यूज निर्धारण एवं राजनीतिक विज्ञापनों के अधिप्रमाणन संबंधी कार्यो की जानकारी विस्तार से दी गई। बैठक में सभी जनपद सीईओ, सीएमओ व संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।