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न्यायालय द्वारा आबकारी अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट : पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर रीता सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी आनंद कुमार तथा मोनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी हरिओम जनपद चित्रकूट द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 218/017 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रामनिहोरी पुत्र नत्थुराम निवासी ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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Author: liveindia24x7

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