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विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस बहाल

रायसेन l भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा सम्पूर्ण रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले नगरीय, ग्रामीण और थाना क्षेत्रों के समस्त शस्त्र लायसेंस निलंबित किए गए थे। मप्र विधानसभा निर्वाचन-2023 की प्रक्रिया तथा मतगणना कार्य सम्पन्न होने के परिणामस्वरूप जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस 06 दिसम्बर 2023 को निलंबन से बहाल कर दिए गए हैं।

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Author: liveindia24x7

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