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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना अंतर्गत दिया जा रहा है दो करोड़ रू तक का ऋण

रायसेन अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों से उद्योग विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित, कृषि आधारित परियोजनाएं, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेन्टर, टिश्यू कल्चर, मसाला निर्माण फीड, ग्रेडिंग, ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प कला से जुड़ी परियोजनाओं के लिए अधिकतम ऋण राशि दो करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सम्पूर्ण परियोजना लागत राशि पर अनुदान राशि के रूप में होगी योजना के तहत सूक्ष्म कलस्टर (200 लाभार्थी तक) अधिकतम एक करोड़ रू तथा वृहद कलस्टर (201 से 400 या अधिक) के लिए अधिकतम दो करोड़ रू तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए तथा जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए और पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा योजना से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाना अनिवार्य है तथा आवेदक केवल एक बार योजना का लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित पोषण योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर-56 में तथा मो.न. 9691413912, 9425014334 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

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Author: liveindia24x7

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