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लूट की घटना का सफल अनावरण लूट के जेवरात, रुपये,अवैध शस्त्र व 01अदद मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

 लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट : पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना राजापुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को लूट के जेवरात, रुपये,अवैध शस्त्र व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया ।दिनाँक 10.11.2023 को थाना राजापुर में मु0अ0सं0 269/023 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात वादी मुकदमा कल्लू प्रसाद सोनी पुत्र बाबूलाल निवासी कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा अपने जेवरात से भरा बैंग जिसमें 50 ग्राम सोना,01 किलोग्राम चाँदी व 60 हजार रुपये नगद रखे गये थे को अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा छीन कर भाग जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत करवाया गया था। जिसके शीघ्र अनावरण हेतु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक राजापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये थे उपरोक्त के क्रम में आज दिनाँक 12.02.2024 को अपराध निरीक्षक राजापुर बलवान सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर पयशुनी नदी पुल बहद ग्राम महुवा गांव थाना राजापुर में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू सोनी पुत्र अशोक सोनी निवासी नदीपार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामातलाशी से 2250 रुपये नगद, 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा दिनाँक 10.11.023 को कस्बा राजापुर में हुई लूट से सम्बन्धित सोने-चाँदी के जेवरात बरामद हुए। पूंछतांछ में अभियुक्त देवेन्द्र कुमार ने दिनाँक 10.11.023 को धनतेरस के दिन कस्बा राजापुर में हुई लूट में अपने साथ अवधेश श्रीवास पुत्र मुरलीधर श्रीवास निवासी नदीपार कटरा नई बस्ती कस्बा व थाना मऊरानीपुर को भी सम्मलित होना बताया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 269/023 धारा 392 भादवि0 में अभियुक्तगण देवेन्द्र कुमार उर्फ पप्पू सोनी तथा अवधेश श्रीवास उपरोक्त का नाम प्रकाश में लाया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 411 भादवि0 की बढोत्तरी की गयी । अवैध शस्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 27/024 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद मोटरसाइकिल का कोई कागजात न दिखा पाने के कारण इसे अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

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Author: liveindia24x7