बड़वानी 09 मार्च 2024/ 05 जुलाई 2023 को फरियादी अंतिमवाला पति सुरेन्द्र मंडलोई निवासी स्कूलपुरा मोहल्ला जुगतलाई पोस्ट रामपुरा तहसील कुक्षी धार ने थाना बडवानी पर उपस्थित होकर अपने पति सुरेन्द्र पिता कुंवरसिंह निवासी बालाजी रेसीडेंसी कॉलोनी बडवानी द्वारा उसके साथ घटना 03 जुलाई 2023 को भद्दी-
भद्दी गालियां देकर उसके साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट करने और उसका गला दबाने का प्रयास कर जान से मारने की धमकी देकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराये जाने पर थाना बडवानी द्वारा फरियादी अंतिमवाला के पति सुरेन्द्र पिता कुंवरसिंह के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 294, 323, 506 में प्रकरण दर्ज किया और प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्रीमती सीता कनोजे द्वारा फरियादी व अभियुक्त के मध्य वैवाहिक संबंधों में सुधार की संभावना व फरियादी व अभियुक्त के पुत्र पूर्वित, जिसकी आयु 3 वर्ष है, को दृष्टिगत रखते हुये फरियादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा कराने का प्रयास करते हुये प्रकरण नेशनल लोक अदालत 09 मार्च को सुनवाई में लिया, जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्रीमती सीता कनोजे के मार्गदर्शन में फरियादी व अभियुक्त द्वारा राजीनामा करते हुये प्रेमपूर्वक एक साथ निवास करना निश्चय किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडवानी श्रीमती सीता कनोजे द्वारा उक्त जोडे को पौधा प्रदाय कर जीवन में पौधे के प्रफुल्लित जीवन जीने का मार्ग दर्शाया गया।
उक्त अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्री रईस खान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मानवेंद्र पवार , प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश केपी मरकाम, बार अध्यक्ष पुरुषोत्तम मुकाती आदि उपस्थित थे

Author: liveindia24x7



