Indore Crime News. पुलिस ने राजेश डावर के खिलाफ धारा 376 (3), 376 (2) (च), 506 और पाक्सो अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया था. कोर्ट में चले मुकदमे में तमाम सबूतों और गवाहों के बाद राजेश डावर को रेप का दोषी पाया गया. उसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास और पीड़ित को दो लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश सुनाय. जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने मामले में फैसला सुनाते हुए रेप करने वाले राजेश डावर को आजीवन कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपये अलग से दिलवाने का आदेश भी दिया है.