जयपुर मेट्राे-प्रथम की एमएसीटी मामलाें की विशेष काेर्ट ने बरसाती नाले में अचानक बारिश का तेज पानी आने और उसके बहाव में जीप बहने व पलटने में ड्राइवर की लापरवाही नहीं माना है। वहीं कोर्ट ने इस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही बताते हुए बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व अन्य के खिलाफ दायर 40.50 लाख रुपए का क्लेम भी खारिज कर दिया।
अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने सुमन सैनी व अन्य की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि सड़क पर बरसाती नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आने से जीप उसमें बह गई। इसमें ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी और यह अकस्मात घटना थी। प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि बीमित वाहन के ड्राइवर की लापरवाही व सड़क नियमों के उल्लंघन से मोटर एक्सीडेंट हुआ है।
दरअसल प्रार्थिया ने याचिका में कहा था कि उसकी 15 साल की बेटी पिंकी रिश्तेदारों के साथ 11 जून, 2008 को जीप में बैठकर मनसा माता के दर्शन करके लौट गांव आ रही थी। रोड पर एक बरसाती नाले से जब चालक ने जीप निकाली तो वह नाले में पलट गई। इसमें उसकी बेटी को गंभीर चोटें आई व इसके चलते उसकी बेटी, ड्राइवर व अन्य लोगाें की मौत हो गई। यह एक्सीडेंट जीप ड्राइवर की लापरवाही व हुआ है, उन्हें बीमा कंपनी व अन्य से क्लेम दिलवाया जाए।