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दो गांजा तस्करों को पांच-पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा त्वरित न्यायालय ने सुनाया निर्णय 9 माह पूर्व जीआरपी ने किया था गिरफ्तार

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट: जीआरपी द्वारा गांजा के साथ गिरफ्तार किए गए दो तस्करों को त्वरित न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष सश्रम कारावास की सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सनद कुमार मिश्रा ने बताया कि बीती 28 फरवरी 2023 को मानिकपुर जीआरपी थाना प्रभारी दिलीप कुमार मिश्रा ने हमराही मुख्य आरक्षी इकरार अहमद और सफीक अहमद, आरक्षी भूपेन्द्र सिंह व आरपीफ के एएसआई आशुतोष त्रिपाठी आरक्षी वीरेन्द्र सिंह के साथ प्लेटफार्म नम्बर एक से संदिग्ध स्थितियों में बैग के साथ भागने पर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए युवक कौशाम्बी जिले के पश्चिम सरीरा थाने के सिमरहा गांव के निवासी आदर्श कुमार तिवारी पुत्र मनोज तिवारी और महेवा घाट थाने के रानीपुर हटवारा निवासी अमन शुक्ला पुत्र सुरेश चन्द्र शुक्ला के पास से बैग में गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ के दौरान दोनों ने बताया था कि वह लोग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से गांजा खरीद कर लाए हैं। जिसे कौशाम्बी क्षेत्र में बेचना था। जीआरपी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोनों आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज सुशील कुमार वर्मा ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी आदर्श कुमार तिवारी व अमन शुक्ला को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई 

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Author: liveindia24x7

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