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ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग व खुले में मीट व अन्य मांसाहार सामग्री विक्रय के संबंध में हुई बैठक

 गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा 13 दिसंबर को जारी कोलाहल अधिनियम एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक आदेश के परिपालन में स्थानीय पटवारी सभागृह में ध्वनि विस्तारक यंत्र / डीजे संचालकों, धार्मिक व मजहबी स्थलों के प्रमुखों के साथ एक बैठक का आयोजन कर अनुविभागीय अधिकारी विजय राय ने जारी आदेश के संबंध में विस्तार से बताया एवं जारी आदेश के परिपालन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। जिसमें बताया गया कि जारी आदेश एवं कोलाहल अधिनियम के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रहवासी क्षेत्र में 55 डेसीबल दिन में व 45 डेसीबल रात में, इसी तरह व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसीबल दिन में व 55 डेसीबल रात में, औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसीबल दिन में व 70 डेसीबल रात में, साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसीबल व रात में 40 डेसीबल से ज्यादा का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र व प्रयुक्त वाहन की जप्ती एवं डीजे संचालक सहित आयोजकों पर भी आर्थिक जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जारी आदेश के अनुसार उसका अक्षरश: पालन करने के भी निर्देश दिए। अन्यथा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त बैठक में अनुविभागीय अधिकारी विजय राय, तहसीलदार संदीप जयसवाल, शहर थाना प्रभारी संजीव चौकसे, एवं देहात थाना प्रभारी हरिकिशन लोहिया सहित नगर के ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक, डीजे संचालक व धार्मिक व मजहबी गुरु मौजूद रहे।

मीट विक्रेताओं को समझाये गये दिशा निर्देश

खुले में मीट व अन्य मांसाहारी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले नगर के दुकानदारों को बैठक में जारी नवीन आदेश को विस्तार से अनुविभागीय अधिकारी ने समझाया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिसके तहत मांसाहार का विक्रय रजिस्टर्ड दुकानदार ही कर सकेंगे, विक्रय की जाने वाली सामग्री का परीक्षण पशु चिकित्सालय में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही वह अपने दुकान में किसी भी मीट सामग्री को खुला नहीं रखा जाएगा उसे पर्दे में या किसी अन्य अपारदर्शी वस्तु से ढंक कर रखना होगा व आसपास साफ सफाई रखनी होगी।

इधर बैठक उधर चालानी कार्यवाही

नगरीय एवं विकास मंत्रालय मप्र के निर्देश अनुसार नगर पालिका, पशु चिकित्सा विभाग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त दल के द्वारा कार्यवाही की गई जिसमें वार्ड नंबर 1 में मछली मार्केट, बस स्टैंड वार्ड नंबर 8 एवं वार्ड 23 चूड़ी मोहल्ला में खुले में मांस विक्रय करने वाले मांस मटन, चिकन, मछली व अंडा विक्रय करने वाली विक्रेताओं को नवीन आदेश के प्रति जागरूक किया गया एवं उनको समझाएस दी गई। संयुक्त दल के द्वारा बताया गया कि पशु चिकित्सा में आकर अपने विक्रय सामग्री का परीक्षण करवाये और मांस को 24 घंटे के अंदर ही उपयोग करने की हिदायत दी गई। संयुक्त दल के द्वारा गंदगी फैलाने पर वार्ड क्रमांक 1 मछली मार्केट के दुकानदार मुकेश खटीक एवं वार्ड क्रमांक 8 महाराणा प्रताप चौक मीत विक्रेता सिराजुद्दीन पर 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। संयुक्त दल में नपा स्वच्छता निरीक्षक जावेद खान, नीरेंद्र डे उप राजस्व निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा, किरण श्रीवास्तव खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पशु चिकित्सा खंड अधिकारी प्रणव सिंह शामिल थे।

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Author: liveindia24x7