जिला संवाददाता लाइफ इण्डिया शाहनवाज खान शानू
कानपुर देहात राजपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने बुद्धवार को नाबालिग बिटिया के अपहरण के बाद दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं दोनों अभियुक्तों पर 23-23 हजार का अर्थदंड भी लगाया है अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। थाना सटटी में एक व्यक्ति ने 2023 को कालपी कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर गुढा निवासी लेखपाल उर्फ दीपक व उसके साथी अभिषेक के खिलाफ नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दोनों लोगों द्वारा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। सटटी थानाध्यक्ष शिवशंकर द्धारा मुकदमा दर्ज कर प्रभावी स्तर पर विवेचना पूरी कर अभियुक्तों के खिलाफ न्यायलय में चार्जशीट दाखिल कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी शुरू की थी। सटटी पुलिस मानीटिरिग सेल एंव अभियोजन की बहतरीन पैरवी के चलते बुद्धवार को माननीय न्यायलय विशेष न्यायधीश पास्को एक्ट ने बुद्धवार को अभियुक्त लेखपाल उर्फ दीपक व उसके साथी अभिषेक कुमार निवासी शेखपुर गुढा कोतवाली कालपी को दोषसिद्ध करते हुए अधिकतम बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की पाॅक्सो कोर्ट ने अभियुक्तों को 23-23 हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए प्रतिकर की धनराशि पीड़िता को देने की संस्तुति की है। सटटी थानाध्यक्ष शिवशंकर ने बताया कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्तों को सजा दी गई है।

Author: liveindia24x7



