Live India24x7

शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की एक तारीख को ही मिले वेतन कार्यालय प्रमुखों को दिये गये निर्देश

अरविन्द पटेल लाइव इंडिया ब्यूरो जिला इंदौर

इंदौर 29 जनवरी, 2024 

कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इंदौर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक माह की एक तारीख को सभी शासकीय सेवकों को वेतन भुगतान किया जाए। उल्लेखनीय है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (3) में प्रावधनित है कि सभी आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 5 तारीख तक न होने की स्थिति में विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी।

वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्रीमती मोनिका कटारे ने बताया है कि कुछ कार्यालयों में निर्देशों की अवहेलना की जाकर मासिक वेतन के देयक नियत समय में कोषालय में प्रस्तुत नही किये जा रहें हैं, फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त अधिकांश कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों का मासिक वेतन STOP SALARY PAYMENT के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं। किन्तु STOP SALARY PAYMENT एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता, गबन की स्थिति बन सकती है। निर्देश दिए गये हैं कि माह के अंतिम कार्य दिवस के पूर्व सभी प्रकार के वेतन देयक पारित किये जाने के लिए कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

liveindia24x7
Author: liveindia24x7