लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम
चित्रकूट। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वर्जन के तहत थाना जीआरपी कार्वी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 257 / 2012 मुकदमा नंबर 2345 /2020 धारा 379 भादवि0 प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फल स्वरुप दिनांक 9. 4.2024 को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन एफ टी सी चित्रकूट द्वारा अभियुक्त मिंटू नई पुत्र जगदीश प्रसाद उर्फ बड़े नई निवासी शोभा सिंह का पुरवा थाना कोतवाली कर्वी जिला चित्रकूट को मुकदमा उपरोक्त में धारा 379 भादवि0 में न्यायालय उठने तक की सजा व ₹500 अर्थ दंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया।