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अपहण एवं पुलिस पर फायर करने के 04 आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 33-33 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट : पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर मनोज कुमार एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना राजापुर में पंजीकृत मुकदमे व 12 डीएए एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार केवट पुत्र रघुवीर केवट 2.बालुम उर्फ बालम केवट पुत्र बोड़ीलाल केवट निवासीगण चन्दनापुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर 3.दुर्गा केवट पुत्र बल्देव निवासी धानेपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर 4. जयनारायण शुक्ल पुत्र रामचन्द्र शुक्ल निवासी कुचौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 33-33 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उल्लेखनीय है कि दिनाँक 13.01.2006 को तत्कालनी थानाध्यक्ष राजापुर डा0 संजय सिंह अपने हमराहियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि ग्राम लमियारी के पास शंकर केवट गैंग के सदस्य अभियुक्तगण शिवकुमार केवट, रघुवीर केवट,दुर्गा प्रसाद व जयनारायण शुक्ला उपरोक्त अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कल्लू रैदास पुत्र सैकू व गया पाल पुत्र बड़कू निवासीगण लमियारी का अपहरण करके ले जा रहे थे कि पुलिस पार्टी द्वारा उन्हें रोका गया तो गैंग ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था, जिसमें बदमशों की एक गोली से ग्राम लमियारी निवासी जुगराज सिंह को लगी थी । घटना के सम्बन्ध में थाना राजापुर में दर्ज़ मुकदमे में 12 डीएए एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । दिनाँक 28.06.2013 को डकैत शंकर केवट मारा गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष पहाड़ी दिनेश कुमार सिंह द्वारा की गयी थी तथा दिनाँक 30.06.2006 को आरोपियों को विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

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Author: liveindia24x7