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नवीन विधि संहिता एवं प्रावधानों की जानकारी हेतु कार्यक्रम आयोजित हुआ

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शेरसिंह भुरिया एवं अध्यक्षता नायब तहसीलदार सुनील पाडियार ने की
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कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आमजन महिला बाल विकास एवं स्कूली बच्चे सम्मिलित हुए

धार 01 जुलाई, 2024
देश भर में एक जुलाई से लागू हुई नवीन विधि संहिता के संदर्भ में आज कानवन पर पुलिस थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील पाडियार द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्यातिथि अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शेर सिंह भूरिया सहित अन्य अधिकारीगण, स्कूल के बच्चे एवं आम नागरिक सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुनील पाडियार ने जन सामान्य को नए कानून एवं उसके प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए कानून का मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय देना है। किसी भी थाने पर जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। पीढ़ित ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कानून अंतर्गत नवीन प्रावधानों में अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है, जैसे जब्ती की कार्यवाही की ऑडियो – वीडियोग्राफी कराना। पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया जाएगा। बदलते आपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग होगा।
उपरोक्त बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए शेर सिंह भूरिया द्वारा भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्य नवीन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों नवीन कानून की प्रमुख बातों को उल्लेखित करते हुए कार्यक्रम स्थल पर थाना प्रभारी राम सिंह राठौर ने प्रावधानों संबंधी जानकारी दी गई एवं अरुण मिश्रा ने आभार व्यक्त किया इस अवसर पर थाना स्टॉफ यशवंत योगी , अजय वर्मा , मोहन जाट , ओम प्रकाश पवार, रमेशचंद्र भाभर , राजेंद्र सिंह ठाकुर, नंद किशोर मारु, भारत बामनिया, रामेंद्र चौहान, कुलदीप यादव, अमित पाठक, हरी सिंह रघुवंशी , एवं स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थे प्रदर्शनी मैं बैनर लगाकर क़ानूनी प्रावधानों को प्रदर्शित किया गया था

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Author: liveindia24x7