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न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना के आरोपी को 2000/- रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम

चित्रकूट : पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 281/2018 धारा 279,337,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त छोटेलाल पुत्र रामआसरे निवासी मुखल थाना बबेरू जनपद बांदा को 2000 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया ।

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Author: liveindia24x7

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