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सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मतदान दिवस पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश

जिला संवाददाता लाइफ इण्डिया शाहनवाज खान शानू 

 

कानपुर देहात 22 अप्रैल 2024

 

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस पर अवकाश घोषित किये जाने के सम्बन्ध माननीय आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद कानपुर देहात में मतदान दिवस 13 मई 2024 दिन (सोमवार) को निर्धारित किया गया है तथा जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर का मतदान दिवस 20 मई 2024 (सोमवार) को निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यवसाय, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपर्युक्त अवसर प्रदान करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उपर्युक्त के सम्बन्ध में जनपद कानपुर देहात, में स्थित सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान के स्वामियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु जनपद कानपुर देहात में मतदान दिवस दिनांक 13 मई 2024 (सोमवार) तथा जालौन गरौठा लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर का मतदान दिवस 20 मई 2024 (सोमवार) को समस्त कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 ख के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नही लेने से सम्बन्धित शासनादेश का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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Author: liveindia24x7