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कन्नौद क्षेत्र में मारपीट एवं भय दिखाकर वसुली करने वाले लिस्टेड गुण्डे गिरफतार अवैध वसुली के लिये वृध्द महिला उसके नेत्रहीन पुत्र से मारपीट करने वाले गुण्डे गिरफतार अवैध वसुली करने वाले आधा दर्जन बदमाश पुलिस गिरफ्त में

देवास जिला ब्यूरो चीफ कन्नौद से शैलेंद्र पांचाल की रिपोर्ट

 

 कन्नौद। पुलिस अधीक्षक देवास श्री संपत उपाध्याय द्वारा आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये गुण्डा-बदमाशों पर सख्त कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री आकाश भुरिया को निर्देशित किया गया था जिसके पालन में उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमति ज्योति उमठ बघेल को अपने अनुभाग में लिस्टेड बदमाशों को चिन्हित कर कार्यवाही करने का बताया गया था। जिसके पालन में थाना कन्नौद द्वारा क्षेत्र के ऐस बदमाशो को चिन्हित कियागया हैं जो लोगो को अपने आपराधिक रिकार्ड एवं प्रवृत्ति के कारण जनमानस एवं जनसामान्य को डराते-धमकाते हैं और अवैध वसुली करते हैं, इस संबंध में पुलिस कन्नौद द्वारा ऐसे बदमाशो की पुरानी जानकारी तैयार की गई और उनकी गतिविधियों पर निगाह रखी गई तो जानकारी मिली की कस्बे का इमरान पिता अनवर जाति मेवाती निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौद व गुण्डा जालिम निवासी रायपुरा का लोगो को डरा धमकाकर वसुली कर रहे तथा लोग उसके डर से रिपोर्ट भी नही करते हैं, परंतु पुलिस द्वारा हाल ही में बदमाशो के विरूध्द की गई कार्यवाही से प्रेरित होकर कस्बा की एक वृध्द महिला हारून बी पति नसीब शाह जाति फकीर उम्र 60 साल निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौद ने थाने पर उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि गुण्डे इमरान ने उससे व उसकी बहू और उसके नेत्रहीन लडके से मारपीट की खर्चे के लिये पैसे मांगे और हथियार दिखाकर धमकाया जिसके कारण आसपास वालो ने भी भय से दरवाजे बन्द कर लिये थे, इसी प्रकार ग्राम रायपुरा से शिकायत प्राप्त हुई कि जमीन से लगी जमीन बिकवाने और उसमें कमीशन लेने के लिये ठेकेदार को मारपीट और भूमि मालिक को धमकी गुण्डे जालिम और उसके भाई हकीम,मुकीम,इमरान द्वारा की गई दोनो प्रकरणों की विवेचना उपरांत आरोपीगण इमरान पिता अनवर जाति मेवाती निवासी मेवाती मोहल्ला कन्नौद, जालिम पिता रसीदखां जाति मेवाती, हकीम पिता रसीदखं जाति मेवाती, मुकीम पिता रसीदखां जाति मेवाती, इमरान पिता रसीद खां जाति मेवाती निवासीगण रायपुरा को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया। आरोपीगण आदतन अपराधी होने धारा 110 सीआरपीसी व जिला बदर की कार्यवाही पृथक से की जावेगी 

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Author: liveindia24x7