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अनुज्ञा के बिना शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति को विरूपित करेगा, वे जुर्माने से दण्डनीय     

धार, ब्यूरो चीफ़ सुनील कुमार विश्वकर्मा

धार 8 दिसंबर 2023 / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री प्रियंक मिश्रा ने जिले में नगर परिषद माण्डव, डही एवं जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, बदनावर, मनावर, गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी, डही, बाग, निसरपुर क्षेत्र/वार्ड में उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु आदर्श आचरण सहिंता को तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन खंबों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा म. प्र. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 पारित किया गया है कि कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेंगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा

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Author: liveindia24x7