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मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा – डीएम

लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम*

 

चित्रकूट। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनन्द ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के संबंध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा परंतु ऐसे मतदाता जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आर जी आई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/ राज्य सरकार /लोक उपक्रम /पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों /विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी, यूडी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता सूचना पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई एक साथ लाना अनिवार्य होगा।

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Author: liveindia24x7

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