कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने दिए निर्देश
धार, ब्यूरो चीप सुनील कुमार विश्वकर्मा
धार 10 मई, 2024
लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्वाचन निर्देश दिए हैं। श्रम पदाधिकारी पुलकित खंडेलवाल ने बताया कि निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन/आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध दण्ड के प्रावधान है। लोकसभा के आम निर्वाचन 2024 के लिए जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापना में कार्यरत कामगारों को मतदान के लिए सुविधा देने की दृष्टि से इनके नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपर्युक्त प्रावधान का समुचित परिपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

Author: liveindia24x7



