60 वर्ष अधिक आयु के हर किसी को मिलेगा वृद्धा पेंशन का लाभ
मैहर मध्य प्रदेश में वृद्ध जनों की सहायता के लिए मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने विधानसभा में फरवरी 2024 शून्य काल में सूचना क्रमांक 158 मैं क्वेश्चन उठाया था जिसके जवाब में शासन ने अपनी निति स्पष्ट की
मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने मैहर विधानसभा में ऐसे कई परिवार देखा जिसके पास जीविका के कोई साधन नहीं और उम्र भी काफी होने के साथ काम करने की शक्ति भी धीरे धीरे काम होती जा रही है ऐसी इस्थिति में कई वृद्ध महिला और पुरुष के सामने जीवन जीने का कोई रास्ता नहीं था और शासन द्वारा उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ भी नहीं मिल प् रहा है जिसके लिए बीपीएल में नाम होना जरुरी था लेकिन अब हर जरुरत मंद 60वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जानो को वृद्धा पेंशन का लाभ बड़ी ही आसानी से प्राप्त होगा जिसपर पर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के सदन में उठाये गए सवाल पर जवाब प्राप्त हुआ जिसमे स्पष्ट किया गया कि विभाग अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों महिला एवं पुरुष के लिए दो प्रकार की पेंशन योजना संचालित की जाती है जिसमें वर्तमान में हितग्राही को प्रतिमाह प्रति हितग्राही राशि 600 प्रदान किए जाते हैं
जिसमे पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना,
दूसरी समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जानो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो एवं बीपीएल कार्ड धारक होना निर्धारित है इस योजना में वर्तमान में 1575079 हितग्राही लाभ वंचित हो रहे हैं
राज सरकार के समय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के निश्चित वृद्धि जनहित ग्राही का केवल मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो एवं आयकर दाता नहीं होने की शर्तें निर्धारित है इसमें बीपीएल होने की शर्त नहीं है वर्तमान में इस योजना में करीब 1202308 हितग्राही लाभांतित हो रहे है ऐसे हितग्राही जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है ऐसे हितग्राही को समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित किया जा रहा है हितग्राही में असंतोष की स्थिति निर्मित नहीं होगी और इस आधार पर मैहर विधायक की प्रयास से अब मैहर विधानसभा के हर वृद्ध जनों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा बसे वह मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और इनकम टैक्स पेई नहीं होना चाहिए बताया जा रहा है मैहर विधायक के इस प्रयास से पूरे मध्य प्रदेश में अब काफी वृद्ध जनों को इस योजना की सहायता से लाभ मिलेगा !