रायसेन, 10 जून 2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र के पालन में लोकसभा निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया सम्पन्न होने एवं 04 जून 2024 को मतगणना का कार्य सम्पन्न होने के परिणामस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 अंतर्गत सम्पूर्ण जिले के अंतर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबन से बहाल करने के आदेश जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के पालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा सम्पूर्ण रायसेन जिला के अंतर्गत आने वाले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा थाना क्षेत्रों के समस्त शस्त्र लायसेंस लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान 16 मार्च 2024 को कार्यालयीन आदेश द्वारा निलंबित किए गए थे।