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पुलिस थाना कानवन में दर्ज हुई नई न्याया संहिता के तहत प्रथम एफआईआर

धार, ब्यूरो चीप सुनील कुमार विश्वकर्मा

 बदनावर ।कानवन पुलिस द्वारा प्रथम एफआईआर. दर्ज की गई ,सम्पूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 01 जुलाई 2024 से भारतीय दण्ड विधान व भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर नई भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई है। आज दिनांक 02 जुलाई 2024 को थाना कानवन में फरियादी महेन्द्रसिंह राजोरिया पंचायत सचिव ग्राम पंचायत माकनी द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों निर्भयसिंह बागरी, बिट्टू बागरी, वन्दनाबाई बागरी तथा सुगनाबाई बागरी निवासीगण माकनी के विरुद्ध कानवन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर नये भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 132, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

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Author: liveindia24x7