जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 32 से कांग्रेस की पार्षद नसरीन बानो की सदस्यता पर संकट मंडराने लगा है। पार्षद की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर भाजपा के चुनाव समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक सुरेन्द्र सिंह नरूका ने स्वायत्त शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा है। सदस्यता समाप्त करने के पीछे तर्क पार्षद के 5 बच्चे होना बताया है, जो नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के तहत पार्षद पद के लिए अयोग्य है। पार्षद ने पिछले साल जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मेयर पद के लिए उपचुनाव में भी नामांकन भरा था, लेकिन वो खारिज हो गया था।
नरूका ने सचिव को पत्र देने के बाद बताया कि चुनाव के दौरान पार्षद नसरीन बानो ने जो संतान संबंधी शपथ पत्र दिया उसमें गलत जानकारी दी। इस मामले की जब निर्वाचन आयोग में शिकायत की तो आयोग ने अपने स्तर पर जांच करवाई। जांच में आयोग को पार्षद के 5 संतान होने का सबूत मिला। आयोग ने पांचों संतानों के जन्म प्रमाण भी नगर निगम से जुटाए हैं। इसमें पहले बच्चे का जन्म 1999, दूसरे का 2004, तीसरे का 2007, चौथे का 2009 और पांचवे बच्चे का जन्म साल 2014 में हुआ है।
इसलिए अयोग्य है
नगर पालिका अधिनियम की धारा 24 की उपधारा-5 के तहत कोई सदस्य जिसकी 27 नवंबर 1995 के बाद 2 से ज्यादा संताने हैं वह नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नगर निगम चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र देकर संतानों के बारे में गलत जानकारी देता है और बाद में उसका खुलासा होता है तो राज्य सरकार उस पार्षद को सदस्यता से बर्खास्त कर सकती है।
मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भरा था नामांकन
पार्षद नसरीन बानो ने पिछले साल नवंबर में हुए मेयर पद के उपचुनाव में नामांकन भरा था। लेकिन उनका नामांकन खारिज हो गया था। वे पार्टी से बिना सिंबल लिए ही नामांकन पत्र भरने नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पहुंच गई थी।