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उप आयुक्त उद्योग श्री एस० के० केशरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पारम्परिक स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ किया गया

ब्यूरो चीफ संजय कुमार गौतम

चित्रकूट उप आयुक्त उद्योग श्री एस० के० केशरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पारम्परिक स्थानीय शिल्पकारों एवं कारीगरों को सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारम्भ किया गया है। लाभार्थियों का पंजीकरण आनलाइन पोर्टल पर जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ही किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायतीराज विभाग के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों का पंजीकरण नगर विकास के माध्यम से किया जाना है। योजनान्तर्गत 18 ट्रेड निर्धारित है। यथा बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार, हथौड़ा / टूलकिट निर्माता, मरम्मतकार, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री, चुनकर गुडिया / खिलौना निर्मात, नाई, माली, धोबी दर्जी एवं मछली का जाल बुनने वाला। लाभार्थियों का त्रिस्तरीय सत्यापन किया जाना है। पहले स्तर पर सत्यापन ग्रामीण लाभार्थियों हेतु ग्राम प्रधान / पंचायत सचिव तथा शहरी लाभार्थियों हेतु अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय द्वारा किया जाना है। दूसरे स्तर पर सत्यापन जिला कियान्वयन समिति द्वारा किया जायेगा तथा तीसरे स्तर पर सत्यापन भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए बनायी गयी समिति द्वारा किया जायेगा।
चयनित लाभार्थियों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मिशन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान ही लाभार्थियों को टूलकिट क्रय हेतु ई-बाउचर उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षित लाभार्थियों को एक लाख रू० का बिना गारन्टर के 5 प्रतिशत ब्याज पर ऋण की सुविधा उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
पात्रता की मुख्य शर्ते :- आवेदक जिला चित्रकूट का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु आवेदन की तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहियें, आवेदक पारम्परिक कारीगरी ट्रेड से जुड़ा होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है एवं योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका / नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि जनसेवा केन्द्र के माध्यम से 25अगस्त2023 से https://pmvishwakarma.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, चित्रकूट में सम्पर्क करें।

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Author: liveindia24x7