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माननीय न्यायालय द्वारा सड़क दुर्घटना के आरोपी चालक को 02 वर्ष के कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ संजय कुमार गौतम

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय, पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मोनिटरिंग सेल प्रभारी जय प्रकाश उपाध्याय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी हरिओम जनपद चित्रकूट द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2014 धारा 279,304A भादवि के आरोपी अभियुक्त विजय बहादुर उर्फ मुन्नीलाल पुत्र रामनाथ निवासी ग्राम आदमपुर थाना विन्ध्यांचल जनपद मिर्जापुर को 02 वर्ष का कारावास व 06 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । घटना का विवरण दिनाँक 26.02.2014 को वादी लखन पुत्र बादल निवासी देउधा द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी कि मैं मेरी पुत्री कुमारी माया उम्र करीब 05 वर्ष व मेरी पत्नी मैकी देवी व बड़े भाई बच्चीलाल के साथ दवा लेने सड़क के किनारे से जा रहे थे कि सामने से रहे तेजी व लापरवाही से गाड़ी नम्बर HR 38 Q5570 ट्रक के चालक विजय बहादुर उपरोक्त ने पुत्री माया को टक्कर मार दी जिससे मेरी पुत्री गंभीर रुप से घायल हो गयी एवं इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी । दी गयी सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 28/2014 धारा 279,304A भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 राकेश कुमार दुबे द्वारा की गयी । दिनाँक 17.06.014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रषित किया गया था ।

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Author: liveindia24x7