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एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाने के निर्देश

ब्यूरो चीफ हुकुम सिंह

रायसेन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका क्रमांक 7436/2021 ऐश्वर्या शांडिल्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में 11 जुलाई 2023 को आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश के दिनांक 01 अप्रैल 219 के पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (भ्ैत्च्) 15 दिसम्बर 223 तक अनिवार्य रूप से लगाया जाना है। इसके लिए भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम द्वारा वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। आवेदक द्वारा नजदीकी डीलर को एचएसआरपी लगाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त शासकीय एवं अशासकीय वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट 15 दिसम्बर 213 तक लगाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समयावधि व्यतीत होने के उपरांत प्रवर्तन अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी।

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Author: liveindia24x7