धार, ब्यूरो चीफ़ सुनील कुमार विश्वकर्मा
धार 13 दिसंबर 2023/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2023 तथा नगरी निकायों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) को दृष्टिगत रखते हुए जिला धार की राजस्व सीमाओं के भीतर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्माे जैसे व्हाटसऐप, फेसबुक, हाईक, ट्विटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भडकाने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो, वीडियो, इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनायें भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होता हो को न ही प्रसारित करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट लाइक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा हेतु फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिये प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड मरोड़ कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नही करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा जिनसे किसी व्यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने या उनसे कोई विशेष कार्य या गैर कानूनी गतिविधियों करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो। यह प्रतिबंधात्मक आदेष तत्काल प्रभाव से प्रभावषील होगा। उक्त आदेष का उल्लंघन करने की दषा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, सायबर विधि तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मेक कार्यवाही की जाएगी।