लाइव इंडिया ब्यूरो संजय कुमार गौतम
चित्रकूट : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदांत पांडेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद न्यायधीश/एफटीसी (न्यू) सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2019धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त लाला पुत्र मुगलु निवासी झरीफटाक थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष 04 माह व 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।